म्यूचुअल फंड टैक्स विवरण

समय सीमा के अनुसार निम्नलिखित नियम लागू होते हैं:

यदि आप एक साल से पहले किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपनी होल्डिंग बेचते हैं तो 15% एसटीसीजी (शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन) का फ्लैट रेट लागू होता है|

यदि निवेशक एक साल के बाद अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट बेचता है तो LTCG (लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन) टैक्स लागू होता है। LTCG टैक्स के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपये से अधिक का लाभ 10% कर लगाया जाता है।

 अगर तीन साल की होल्डिंग पूरी होने से पहले डेट म्यूचुअल फंड बेचे जाते हैं, तो रिटर्न कुल आय और नियमित आयकर में जोड़ा जाता है क्योंकि लागू टैक्स स्लैब लागू होता है।

 

अगर तीन साल के बाद डेट म्यूचुअल फंड्स बेचे जाते हैं, तो रिटर्न को लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स माना जाता है और इंडेक्सेशन के बाद 20% की दर से टैक्स लगता है, साथ ही 3% सेस लगता है।

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