निवेशक को रिडेम्पशन रिक्वेस्ट को या तो म्यूचुअल फंड कंपनी के कार्यालय में या उसके किसी ऑफलाइन सेवा केंद्र में सीधे या बिचौलियों के पास जमा करना होगा।
लागू कर मानदंडों और अन्य नियमों के कारण अपनी म्यूचुअल फंड इकाइयों को रिडीम करने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श करना हमेशा उचित होता है, जिसके कारण आपको योजना से संबंधित दस्तावेजों के प्रावधानों के अनुसार अधिक कर या निकास भार देना पड़ सकता है।