डेट फंड टैक्स विवरण
म्युचुअल फंड जो हर समय इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में 65% से कम निवेश करते हैं, उन्हें कराधान के उद्देश्य से डेट फंड माना जाता है। निम्नलिखित नियम लागू हैं:
- शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (STCG): यदि डेट म्यूचुअल फंड तीन साल की होल्डिंग के पूरा होने से पहले बेचे जाते हैं, तो रिटर्न कुल आय में जोड़ा जाता है और लागू कर स्लैब के अनुसार नियमित आयकर लागू होता है।
- लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (LTCG): अगर डेट म्यूचुअल फंड तीन साल के बाद बेचा जाता है, तो रिटर्न को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स माना जाता है और इंडेक्सेशन प्लस सेस 3% के बाद 20% की दर से टैक्स लगता है।