इक्विटी फंड टैक्स विवरण
निम्नलिखित कर नियम लागू होते हैं, समय सीमा के अनुसार, दीर्घकालिक एक वर्ष से अधिक की अवधि होती है, जबकि अल्पावधि एक वर्ष से कम की अवधि होती है:
- अगर कोई निवेशक एक साल से पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपनी होल्डिंग बेचता है तो 15% एसटीसीजी (शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन) का फ्लैट रेट लागू होता है।
- यदि निवेशक एक साल के बाद अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट बेचता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लागू होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख से अधिक का लाभ 10% कर लगाया जाता है।