पीपीएफ के खिलाफ ऋण


पीपीएफ खाताधारक को तीसरे वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाले पीपीएफ के खिलाफ ऋण जुटाने की अनुमति है। लेकिन ऋण की सुविधा छठे वित्तीय वर्ष तक उपलब्ध है।

उदाहरण के लिए, यदि किसी ग्राहक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में पीपीएफ खाता खोला है, तो पहला ऋण 2020-2021 से लिया जा सकता है। लेकिन पीपीएफ खाते में उपलब्ध शेष राशि का 25% से अधिक नहीं होना चाहिए।

ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए फॉर्म डी जमा करना आवश्यक है।

पीपीएफ  के खिलाफ लोन पर लिया गया ब्याज पीपीएफ अकाउंट पर मौजूदा दरों से 2% अधिक है। उदाहरण के लिए, ब्याज की वर्तमान दर 8% है इसलिए ऋण पर ब्याज दर 10% होगी।

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