सार्वजनिक भविष्य निधि में निवेश की गई राशि आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के प्रावधानों के अनुसार, प्रति वर्ष 1 लाख 50 हजार रुपये तक के निवेश के लिए ईईई (छूट, छूट, छूट) श्रेणी में निहित है।
ब्याज के रूप में और परिपक्वता पर प्राप्त राशि को भी आयकर से छूट प्राप्त है।