करलाभ: धारा 80 सी के तहत कर्मचारी को हर साल ईपीएफ में योगदान पर आयकर से छूट मिलती है। साथ ही, अर्जित ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है।
बीमा: EPFO ग्राहकों को बीमा जमा लिंक्ड बीमा के तहत बीमा लाभ प्रदान करता है। नामांकित व्यक्ति को रु 6 लाख का अधिकतम लाभ प्राप्त होगा, कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में।
समयसेपहलेनिकासी: ईपीएफ खाता कुछ अप्रत्याशित आपात स्थितियों को पूरा करने के लिए ग्राहकों को समय से पहले निकासी विकल्प प्रदान करने के लिए पर्याप्त लचीला है।
ग्रेटररिटर्न: फंड का एक निश्चित हिस्सा स्टॉक मार्केट्स (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स) में निवेश किया जाता है, जिससे उच्च रिटर्न की संभावना होती है।
पेंशन: नियोक्ता का33% योगदान पेंशन योजना की ओर जाता है, और शेष कर्मचारी के भविष्य निधि में जोड़ा जाता है। इससे पेंशन फंड का निर्माण होता है, जो सेवानिवृत्ति के बाद व्यक्ति के जीवन को आसान बनाता है।