स्रोत (टीडीएस) पर कर कटौती प्रणालीगत निकासी योजना (एसडब्ल्यूपी) पर लागू नहीं है। हालांकि, निम्नलिखित तरीके से म्यूचुअल फंड के प्रकार के अनुसार पूंजीगत लाभ पर कर लगाया जाता है:
टाइप |
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स |
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स |
इक्विटी फंड |
15% |
10% |
डेट फंड |
आयकर स्लैब के अनुसार |
इंडेक्सेशन के बाद 20% |