22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियान के हिस्से के रूप में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य माता-पिता को अपनी लड़की की शिक्षा और विवाह के लिए पैसे बचाने के लिए माता-पिता की मदद करना है।
एसएसवाई खाते किसी भी डाकघर या किसी अधिकृत बैंक (एसबीआई, आईसीआईसीआई आदि) में खोले जा सकते हैं। खाता डाकघर और बैंक के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है।
1. खाता लड़की के नाम पर होना चाहिए और माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा खोला जाना चाहिए।
2. अधिकतम 2 खाते एक ही माता-पिता / अभिभावक द्वारा संचालित किए जा सकते हैं।
3. निवेश खाता खोलने की तारीख से केवल 14 साल के लिए किया जा सकता है।
4. शुरुआती तारीख से 21 साल बाद खाता स्वयं परिपक्व हो जाएगा। लड़की के विवाह के बाद खाते को बंद करने की जरूरत है।
1. एसएसवाई फॉर्म विधिवत भरा
2. लड़की बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
3. पहचान प्रमाण
4. पते का सबूत
1. 8.1% की आकर्षक ब्याज दर
2. 80 सी के तहत कर लाभ निकासी पर अर्जित मूलधन और ब्याज कर से छूट दी जाती है।
3. उच्च शिक्षा के लिए आंशिक निकासी की अनुमति है।
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