प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जिसे शॉर्ट में पीएमएसबीवाई भी कहते हैं I प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपने वार्षिक बजट 2015 में शामिल किया था तथा इस योजना की घोषणा 28 फरवरी 2015 को वित्तमंत्री अरुण जेटली के द्वारा ही करी गई थी I अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री जनधन योजना में मिली सफलता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की घोषणा करी थी और यह भी योजना बनाई जा रही है कि भविष्य में प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को जोड़ दिया जाएगा I प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा खरीदने वाले व्यक्ति को एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जाएगा I सुरक्षा बीमा योजना का सालाना प्रीमियम केवल 12 रुपए है I इस योजना के तहत प्रति वर्ष व्यक्ति को रु 12 प्रीमियम के रूप में भरने होंगे I वर्तमान समय में पीएमएसबीवाई की अवधि 1 जून 2015 से 31 मई 2016 तय करी गई है, जिसे भविष्य में बढ़ाया भी जा सकता है I
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना हैं I जो लोगों तो दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए आकस्मिक मृत्यु या विकलांगताकवर प्रदान करता है I दिल के दौरे आदि जैसे प्राकृतिक कारणों से मौत होने वाले व्यक्ति को कवर नही किया जाएगा I सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत यदिबीमा ग्राहक की किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है या वह विकलांग हो जाता है तो उसके आश्रित को 2 लाख रुपये की रकम दी जाएगी यदि बीमा ग्राहकस्थायी रुप से आंशिक विकलांग हो जाता है तो उसे 1 लाख रुपये की रकम दी जाएगी I यह एक वर्ष का कवर है और प्रत्येक वर्ष व्यक्ति द्वारा इसको रिन्यूकराया जाएगा I
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ने के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड होना आवश्यक है I
आप केवल अपने एक बैंक अकाउंट से ही सुरक्षा बीमा योजना को जोड़कर, इसका लाभ उठा सकते हैं I
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति के बैंक अकाउंट में बैलेंस होना आवश्यक है अन्यथा वह इस पॉलिसी का लाभ नहीं उठा पाएँगे I
यदि किसी कारणवश जिस अकाउंट से यह सुरक्षा बीमा पॉलिसी जुड़ी हुई है वह बैंक अकाउंट बंद हो जाता है तो इस स्थिति में इस पॉलिसी को खत्म कर दियाजाएगा I प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अगर आपने प्रीमियम राशि को सही समय पर नहीं भरा तो आपकी सुरक्षा बीमा पॉलिसी को खत्म कर दियाजाएगा इसलिए बीमा पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्ति को निर्धारित अवधि में प्रीमियम जमा कर देना है I
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल होने के लिए व्यक्ति की उम्र 18 से 70 साल की होना आवश्यक है I यदि आपके एक या अलग - अलग बैंकों में कईखाते हैं तो आप केवल एक बैंक खाते के माध्यम से ही इस योजना में शामिल होने के पात्र होंगे I जॉइंट खाते के मामले में खाते के सभी धारक योजना मेंशामिल हो सकते हैं I यहां तक की एनआरआई भी इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र हैं लेकिन यदि वे क्लेम करते हैं तो लाभार्थी व्यक्ति को केवलभारतीय मुद्रा में ही क्लेम बैनिफिट का भुगतान किया जाएगा I
पीएमएसबीवाई को कई बीमा कंपनियां बेच रही हैं, आप इन कंपनियों की मदद से भी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ सकते हैं तथा आप चाहें तो किसीभी बैंक शाखा में जाकर इस पॉलिसी के लिए आवेदन कर सकते हैं I इस योजना से जुड़ने के लिए आप बीमा एजेंट से भी संपर्क कर सकते हैं I अगर आप किसीकारण से सुरक्षा बीमा में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इसे छोड़ देते हैं तो आप इसे फिर से जॉइन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्ते बनाई गयीं हैं I 70 साल की उम्र में इस पॉलिसी को खत्म कर दिया जाएगा लेकिन अगर आप प्रीमियम राशि को सही वक्त पर अदा नहीं पाऐ तब इस स्थिति में भी आपकीपॉलिसी को खत्म कर दिया जाएगा I
यहां उन बैंकों की सूची है जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का एक हिस्सा हैं :
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना - एक प्रकार की दुर्घटना बीमा योजना है जिसके तहत यदि बीमा ग्राहक की दुर्घटना में मौत हो जाती है या फिर वह विकलांग होजाता है तो उसे सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाती हैं I पीएमएसबीवाई के अंतर्गत गरीब व पिछड़े वर्ग के लोगों को मुसीबत के समय सहायता प्रदानकरने की कोशिश करी गई है I समय के साथ-साथ यह योजना लोगों के लिए लाभदायक भी साबित हुई है इसलिए इस योजना के बारे में एक बार अच्छी तरहसे सोचें और फिर इससे प्राप्त करने की कोशिशे करें I